बलिया: कलेजे के टुकड़े की हत्या करने वाले सगे चाचा-चाची गिरफ्तार, बांझपन के ताने से तंग आकर दी थी रूह कंपाने वाली मौत

बलिया: आखिरकार पुलिस ने मासूम बच्चे के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है. यूपी के बलिया में जनपद की सहतवार थाना पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मासूम अभिषेक प्रजापति (9 वर्ष) की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए उसके सगे चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों ने जुर्म स्वीकार करते हुए जो कहानी बताई, उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है.

​क्या था पूरा मामला?

​बीते 25 जनवरी 2026 को सहतवार थाना क्षेत्र के सिंगही गाँव से 9 वर्षीय अभिषेक उर्फ मोदी अचानक लापता हो गया था. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. 31 जनवरी को मासूम का शव घाघरा नदी के किनारे बरामद हुआ. पोस्टमार्टम और गहन तफ्तीश के बाद पुलिस की सुई मृतक के अपनों पर ही जा टिकी.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
​आज दिनांक 07 फरवरी 2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने ताहिरपुर की ओर भाग रहे दो संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा. पूछताछ में उनकी पहचान मृतक के चाचा गणेश प्रजापति और चाची अमृता देवी के रूप में हुई.
​हत्या की रूह कंपा देने वाली वजह
​पूछताछ के दौरान अभियुक्त गणेश प्रजापति ने बताया कि उसकी भाभी (अभिषेक की माँ) अक्सर उसे और उसकी पत्नी को ‘संतान न होने’ (बांझपन) का ताना मारती थी. इस बात से आहत होकर अमृता अक्सर गणेश को धिक्कारती थी। इसी प्रतिशोध की आग में जलकर दोनों ने मासूम अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रची.
• ​साजिश का तरीका: 25 जनवरी को गणेश ने गाँव के ही एक लड़के को पतंग दिलाने का लालच देकर अभिषेक को चाँदपुर पुरानी बस्ती बुलवाया.
• ​निर्मम हत्या: वहां से गणेश अभिषेक को अपनी बाइक पर बिठाकर घाघरा नदी के किनारे ले गया. उसने ईंट से प्रहार कर मासूम का सिर फोड़ दिया और मरणासन्न हालत में उसे नदी में फेंक दिया.
• ​धमकी: वापस आने पर जब साथ आए लड़के ने अभिषेक के बारे में पूछा, तो गणेश ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया.
​पुलिस टीम में शामिल प्रमुख सदस्य
​इस सफल अनावरण में थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम सहित कांस्टेबल धीरज यादव, आशीष मौर्या और महिला आरक्षी मोनी पाल की मुख्य भूमिका रही.
​पुलिस का बयान:
​”आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं 140(1), 103(1), 62(2) और 238 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल भी बरामद कर लिया गया है.”

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